मुंबई। पत्नी का अनैतिक संबंध साबित होने के बाद ही पति को पत्नी से तलाक मिल सकता है। इस तरह का निर्णय गुरुवार को हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दिया है।
बगैर सुबूत महज पत्नी की छवि मलिन करने के उद्येश्य से की गई एक याचिका को खंडपीठ ने ठुकरा दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पति ने पत्नी के विरुद्ध पारिवारिक न्यायालय में मामला दर्ज कराया था और पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी को तलाक दिए जाने का निर्णय दिया था।
पत्नी ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में अदालत ने पति से जानना चाहा कि पत्नी के जिन लोगों के साथ अवैध संबंध हैं, उनके सुबूत वह कोर्ट में पेश करें अथवा बताएं।
लेकिन पति मात्र इतना ही कह सके कि विवाह के सात साल बाद उनकी पत्नी ने तीन अलग-अलग लोगों के साथ अनैतिक संबंध बना रखे हैं, जिसकी जानकारी उन्हें अपने पड़ोसियों से मिली है।
कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को उसका पक्ष रखने के लिए कहा। पत्नी ने कहा कि घर में सास ससुर व बच्चों के होते हुए कोई भी महिला किसी को किस तरह घर में ला सकती है और उसके साथ संबंध रख सकती है।
पत्नी की सफाई को ग्राह्य मानते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रतिष्ठित महिला इस तरह परपुरुष के साथ संबंध नहीं रख सकती। कोर्ट ने पति को पत्नी की बदनामी न करने का भी निर्देश दिया और यह मामला खारिज कर दिया।