नई दिल्ली। भाजपा से निलंबित सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद तथा दो अन्य को दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी है।
यह मामला अंडर-19 क्रिकेटर के पिता ने उनके बेटे के विजय हजारे ट्राफी के लिए टीम में चयन होने को लेकर गलत इरादों से झूठी बयानबाजी करने के आरोप में दर्ज कराया था।
अदालत ने 11 जुलाई को आजाद, बेदी और दो अन्य को समन भेजा था। याचिकाकर्ता तेजबीर सिंह ने इससे पहले अदालत में कहा था कि आजाद, बेदी, खन्ना और बहादुर ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि इस युवा क्रिकेटर के चयन के लिए 25 लाख रूपए का भुगतान किया गया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने आजाद, पूर्व क्रिकेटर सुरिंदर खन्ना और क्रिकेट से जुड़े समीर बहादुर में से प्रत्येक को 10,000 रूपए के निजी जमानत राशि और इसी धनराशि मुचलके पर राहत प्रदान की।
अदालत ने इस बीच पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी जिन्हें इस मामले में आरोपी के रूप में समन भेजा गया था। उनके वकील ने बताया कि वह अस्वस्थ हैं और यहां उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 16 नवंबर तय की और फरियादी को आरोपियों को सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया करवाने के लिए कहा।