अजमेर। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायालय ने पशुआहार संयंत्र के निलंबित उपमहाप्रबंधक सुरेन्द्र शर्मा सहित चार लोगों को आय से अधिक संपत्ति मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह साल की सजा और 25-25 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश फूलचंद झांझरिया ने शनिवार को खचाखच भरी अदालत में आरोपी सुरेन्द्र शर्मा के घर से बरामद की गई लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपए की संपत्ति को राजकीय क ोष में जमा करने के आदेश दिए। सुरेन्द्र शर्मा, उसकी पुत्री गरिमा, पुत्र गौरव और पत्नी को भी सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2010 में सुरेन्द्र शर्मा के वाहन से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने एक लाख रूपए जब्त करने के बाद उसके आवास पर ली गई तलाशी में लॉकर में जेवरात और नकदी सहित लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपए बरामद किए थे।