झुंझुनू। झुंझुनू के अतिरिक्त जिला एवम् सत्र न्यायालय संख्या दो ने फैसला देते हुए कथित तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तांत्रिक पर एक अध्यापक की हत्या करने का आरोप था।
पुलिस के मुताबिक नवम्बर 2011 में चिड़ावा के रहने वाले अध्यापक रामवतार सरावग को विश्वास में लेकर कथित तांत्रिक ओजटू निवासी ओमप्रकाश जांगिड़ ने भभूूति में जहर मिलाकर दे दिया था। जिसके बाद रामावतार की तबियत बिगड़ गई। लेकिन इलाज के दौरान रामावतार ने दम तोड़ दिया।
इस मामले को लेकर रामावतार के परिजनों ने थाने में तांत्रिक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद मामले का अनुसंधान भादंस की धारा 302 के तहत किया गया और कथित तांत्रिक को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
गुरूवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवम् सत्र न्यायाधीश संख्या दो सुमन सहारण ने फैसला सुनाया और कथित तांत्रिक को हत्या के आरोप मेें आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से तथा जहरीले पदार्थ का सेवन कराकर नुकसान पहुंचाने के आरोप में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनोंं सजाए साथ-साथ चलेगी।