केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि जिन भी चालकों ने अपनी कार पर गैरकानूनी क्रैश गार्ड लगा लगाया है उनपर सख्त कर्रवाई की जाए। सरकार का कहना है कि इससे पैदल यात्रियों को खतरा है। ऐसे में वाहनों के बंपर के आगे लगने वाले गार्ड्स को गैरकानूनी माना गया है जो मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 के अंतर्गत आता है। एक बार क्रैश गार्ड लगाने की गलती पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है और गलती दोहराने पर 2,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही ये गार्ड बेचने वाले को 5,000 रुपए जुर्माने के तौर पर चुकाने होंगे। कार कंपनियां कारों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे इसीलिए उसमें बंपर लगाकर देती है और पैदल यात्रियों को टक्कर के दौरान कम चोट लगने की संभावना होती है। बुलबार से छोटी दुर्घटना होने पर भी लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है।
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