नई दिल्ली। केंद्र सरकार की विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद अवैध हुए पांच सौ और हजार रुपए के पुराने नोटों को अस्पतालों, रेलवे, मेट्रो और पेट्रोल पम्पों आदि स्थानों पर स्वीकार किए जाने की मोहलत गुरूवार आधी रात को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद केवल डाकघरों और बैंक खातों में पुराने नोटों को जमा किया जा सकेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार जो लोग पांच सौ और एक हजार रुपए के पुराने नोट 30 दिसम्बर तक जमा नहीं करा पाएंगे वे लोग पहचान पत्र दिखाकर आरबीआई में मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आठ नवम्बर को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने की घोषणा के बाद पुराने नोटों के संबंध में कुछ रियायतें दी गई थीं जो आज रात 12 बजे खत्म हो जाएंगी।
सरकार ने अस्पतालों, दवाई की दुकानों, रेलवे टिकट बुकिंग केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों पर टिकट बुकिंग, दूध केंद्रों और पेट्रोल पंपों, मेट्रो रेल टिकटों, मेट्रो कार्ड रीचार्ज, राजमार्गों और रोड टोल, एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग, रेलवे केटरिंग, बिजली और पानी के बिलों पर अब अमान्य हो चुके नोटों के परिचालन को 72 घंटों की अनुमति दी थी जो 14 नवम्बर तक खत्म हो रही थी लेकिन बाद में इस अवधि को बढाकर 24 नवम्बर कर दिया गया था।
इसके अलावा गृह कर और जल कर भी गुरूवार शाम पांच बजे तक की पुराने नोटों में जमा कराया जा सकता है।
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