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travel portal Cleartrip found guilty of false advertising
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ट्रैवल पोर्टल क्लियर ट्रीप को गलत विज्ञापन का दोषी पाया गया

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ट्रैवल पोर्टल क्लियर ट्रीप को गलत विज्ञापन का दोषी पाया गया
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मुंबई। ट्रैवल सेक्टर की ई-कॉमर्स कंपनी क्लियर ट्रीप को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने हवाई यात्रियों को गुमराह करने का दोषी पाया और कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली।

शिकायत के अनुसार क्लिप के एक विज्ञापन में ये दावा किया गया था कि ग्राहक यदि अपनी फ्लाइट आज लॉक करते हैं, तो बाद में किराया बढ़ने के बाद भी ग्राहक को बढ़ा किराया नहीं देना होगा।

लेकिन एएससीआई ने अपनी जांच में पाया कि पूरे विज्ञापन में कंपनी ने ये कहीं भी नहीं बताया कि लॉक-इन पीरियड को लेकर कई नियम-कायदे हैं। जिसके मुताबिक फ्लाइट में सीट लॉक करने पर ग्राहक को एक लॉक शुल्क चुकाना होता है, जो नॉन-रिफंडेबल होता है। जांच के बाद एएससीआई ने ट्रैवल कंपनी क्लियर ट्रीप के खिलाफ शिकायत को स्वीकार कर लिया।

एएससीआई भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती है, जो विज्ञापनों पर निगरानी रखती है, और ये सुनिश्चित करती है कि कोई कंपनी विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को गुमराह न कर सके।