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स्कूली दिनों से ही कामी प्रवृत्ति का है उबेर ड्राइवर - Sabguru News
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स्कूली दिनों से ही कामी प्रवृत्ति का है उबेर ड्राइवर

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uber rape case
uber cab rape : shiv kumar was libidinous since school

नई दिल्ली। उबेर कैब कंपनी के चालक शिव कुमार यादव ने जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को बताया है कि वह स्कूल के दिनों से ही कामी प्रवृत्ति का था। शिव कुमार पर पिछले साल पांच दिसंबर को एक कमकाजी महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

अपने इकबालिया बयान में 32 वर्षीय शिव कुमार यादव ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि मैं स्कूल के समय से ही कामी प्रवृत्ति का था। आरोपी के इस बयान को पुलिस ने आरोपपत्र के साथ संलग्न किया है।

पुलिस ने खुलासा किया कि शिव कुमार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 2003 में छेड़छाड़ और 2013 में दुष्कर्म के एक मामले में शामिल था। दोनों ही मामलों में उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

पुलिस ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि दिल्ली की एक अदालत ने 2011 में उसे दुष्कर्म के एक मामले में बरी कर दिया था। यादव उत्तर प्रदेश में पांच मामलों में आरोपी है, इनमें से दो मामले गुंडा अधिनियम के तहत दर्ज हैं।

पुलिस के सामने पांच दिसंबर के दुष्कर्म मामले के संबंध में खुलासा करते हुए शिव कुमार ने कहा कि महिला उसकी टैक्सी में दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार इलाके से बैठी थी। यादव ने अपने इकबालिया बयान में कहा कि जो लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी, वह सोई हुई थी। लड़की को अकेले पाकर नियत खराब हो गई थी।

पुलिस ने कहा कि आरोपी टैक्सी चालक ने आगे बताया कि वह वाहन को एक सुनसान जगह ले गया और वहां पर महिला से दुष्कर्म किया। यादव पर पांच दिसंबर की रात एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। महिला उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में स्थित अपने घर लौटने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी।

यादव ने कहा कि 1999 में आजीविका चलाने के लिए उसने खेती शुरू की। 2005 में यादव ने दिल्ली के एक कॉल सेंटर में टैक्सी चालक के रूप में काम शुरू किया। बाद में उसने एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खरीदी और उबेर कंपनी के लिए सेवा उपलब्ध कराने लगा।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने घटना के 19 दिनों बाद 24 दिसंबर को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पांच जनवरी को दंडाधिकारी अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।

आरोप पत्र में पुलिस ने यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 366 (अपहरण अथवा महिला का अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) के मामलों में आरोपी बनाया है। 100 से अधिक पृष्ठों के आरोप पत्र में पुलिस ने इस मामले के पक्ष में अभियोजन पक्ष के 44 गवाहों का हवाला दिया है।

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