नई दिल्ली । उबर कैब बलात्कार मामले में दोषी ड्राइवर शिवकुमार की सजा को लेकर शुक्रवार को आने वाला फैसला टल गया है । दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शुक्रवार को हुई लंबी बहस के बाद इसे टाल दिया गया । शिवकुमार की सजा पर अदालत अब 3 नवंबर को फैसला सुनाएगी ।
विशेष सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि वह संशोधित दुष्कर्म कानून के तहत अधिकतम सजा की मांग करेंगे । नये प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में दोषी को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है । सजा की अवधि पर दलीलों को सुनने के बाद ही अदालत अपना आदेश सुनाएगी ।
इससे पहले मंगलवार को अदालत ने युवती से बलात्कार के मामले में शिवकुमार को दोषी करार दिया था । पीड़ित परिवार ने अदालत से दोषी ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है । जानकारी हो कि शिव कुमार यादव को एक निजी कंपनी में काम करने वाली लडकी से बलात्कार के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एम), 366, 506 और धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था ।