उदयपुर। किशोरी को बहला-फुसला कर भगा कर ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी की जमानत को नामंजूर कर दिया।
प्रकरण के अनुसार झल्लारा थाने में गत 4 मई को रिपोर्ट दर्ज हुई कि 22 अप्रेल 2004 को उसकी नाबालिग पुत्री जो सुबह भैरव मंदिर दर्शन के लिए गई थी।
आरोपी पचलासा बड़ा आसपुर निवासी केशवलाल पुत्र दयालाल चौबिसा अपने साथी मित्र राजेश की मोटरसाइकिल पर आए और नाबालिग किशोरी का मोटरसाइकिल पर अपहरण कर सलूम्बर-जयसमंद होते हुए उदयपुर ले गए, इसके बाद तीनों आरोपी उसे सूरत ले गए जहां केशव ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
पुलिस के दबिश के भय से वे उसे लेकर बड़ौदा चले गए और दो दिन तक उसे कमरे में बंद रखा। इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पचलासा बड़ा आसपुर निवासी केशवलाल पुत्र दयालाल चौबिसा की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया।
दहेज लोभी सास-ससुर की जमानत नामंजूर
बहू को दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले सास-ससुर की अदालत ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
प्रकरण के अनुसार शमीम बानू पत्नी इशाक मोहम्मद ने गत 25 अगस्त को घंटाघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुत्री नर्गिस बानो पत्नी इमरान को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त कर गत 24 अगस्त को जहर खाकर आत्महत्या करने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी ससुर नगर निगम का जमादार कानोड़ की हवेली कानजी का हाटा निवासी छोटू उर्फ छोटू पुत्र अनार खां और उसकी पत्नी सलमा खां की ओर से अदालत में जमानत का प्रार्थना पत्र पेश हुआ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कछवाह ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करनेवाले पति को जेल
शहर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में अशोक नगर निवासी यामिनी (28) ने अपने पति अशोक नगर निवासी धु्रव पुत्र भंवरलाल टांक व ससुराल के अन्य सदस्यों के दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करना व धु्रव द्वारा आए दिन पत्नी के साथ मारपीट कर झगड़ा करना व अन्य स्त्री विनिता मीणा से अवैध संबंध बनाना, जिससे आहत होकर यामिनी ने गत 3 सितम्बर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
इस मामले में रिमांड पर चल रहे धु्रव टांक से जांच-पड़ताल की। परिवार के अन्य सदस्यों के बयान कलमबद्ध किए। आज रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया।
खिचड़ी बनाने को लेकर पिता-पुत्र में विवाद, हत्यारा बेटा गया जेल
शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में खिचड़ी बनाने की बात को लेकर हुए विवाद पर मटून निवासी पिथा गमेती की धोवणे व लोहे की सब्बल से सिर में वार कर हत्या करने के मामले में रिमांड पर चल रहे बेटे मटून निवासी खेमराज उर्फ खेमा पुत्र पिथा उर्फ पीता गमेती से वारदात में उपयोग में लिया धोवणा व सब्बल बरामद की। आज रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।