उदयपुर। वरुण मॉल सीज मामले में नगर निगम की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया साथ ही एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि एक मामला हाईकोर्ट में लंबित होने से कार्यवाही स्थगित की जाए। इस पर अदालत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र व निगम की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई आगामी 30 मार्च को रखी है।
शहर के सीविल न्यायालय में भड़भुजा घाटी स्थित वरूण मॉल में व्यवसाय करने वाले वरूण साड़ीज के मालिक गिरीराज अरोड़ा ने नगर निगम जरिए आयुक्त एवं अरोड़ा खत्री पंचायत जरिए अध्यक्ष विजय अरोड़ा के खिलाफ वरुण मॉल में स्थित दुकान को सीज मुक्त करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर सुनवाई होनी थी।
नगर निगम की ओर से आज अधिवक्ता अशोक सिंघवी ने जवाब पेश करते हुए बताया कि गिरीराज अरोड़ा द्वारा हाईकोर्ट में वरूण मॉल को सीज मुक्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है। हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाने की बजाय सीधे हाईकोर्ट में जाने पर लताड़ लगाई तो फरियादी ने विड्रो कर लिया था।
किरायेदार व लीज होल्डर गिरीराज अरोड़ा खत्री पंचायत के पदचिन्हों पर है। उसे दावा लाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा नगर निगम की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि खत्री पंचायत की ओर से उसका न्यायालय में वरुण मॉल की 108 दुकानों को सीज मुक्त करने के लिए याचिका लंबित है तब तक न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना न्यायोचित होगा।
हाईकोर्ट में वरुण मॉल का मामला लंबित रहते प्रस्तुत प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने निगम की ओर से पेश जवाब और प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अब अगली सुनवाई 30 मार्च को रखी गई है।