सुप्रीम कोर्ट ने दी निषेध क्षेत्र में निर्माण की अनुमति
उदयपुर। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में झीलों के चारों ओर घोषित निर्माण निषेध क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी है। इसके बाद यूआईटी भी हरकत में आ गई। नगर विकास प्रन्यास एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने झील निर्माण निषेध क्षेत्र का दौरा किया ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले बाशिन्दों को किस आधार पर निर्माण की स्वीकृति जारी की जा सके।
राज्य सरकार की ओर से नवम्बर 2013 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार यूआईटी के अधिकारियों व सदस्यों ने निर्माण निषेध क्षेत्र का दौरा किया।
यूआईटी के सचिव रामनिवास मेहता के नेतृत्व में वरिष्ठ नगर नियोजक सतीश श्रीमाली, तहसीलदार बाबूराम मीणा, पटवारी चिरंतन शर्मा, भरत हथाया, बीसी शर्मा, राजेश मेहता, नगर निगम के सिराजुद्दीन, यूआईटी के अन्वेषक महेन्द्रसिंह परिहार, वरिष्ठ प्रारूपकार भजनसिंह व अन्य कर्मचारियों के साथ झील निर्माण निषेध क्षेत्र का दौरा किया।
झील निर्माण क्षेत्र के वन ए, वन टू एवं जोन टू स्थित मकानों और क्षेत्र की जमीनों को देखा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्माण निषेध क्षेत्रों में निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी उसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने नीमच माता, सहेली नगर, हवाला, बड़ी, शिल्पग्राम सहित क्षेत्रों में यह अधिकारी गए। ताकि यह जान सकें कि किस तरह से वहां रह रहे लोगों को निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है। झील निर्माण निषेध क्षेत्र के लिए हाल ही में तैयार हुए नक्शों की भी मौके पर जानकारी ली।