नई दिल्ली। उपहार सिनेमा हादसे के दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत देने से मना कर दिया है साथ ही, इस मसले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानि तीन मार्च को नियत की है।
इससे पहले, वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी ने उपहार सिनेमा हादसे के दोषी गोपाल अंसल की सजा कम करने संबंधी याचिका को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की थी।
जेठमलानी ने सुशील अंसल की उम्र को ध्यान में रखते हुए जेल भेजने से छूट मिलने का हवाला देते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल गोपाल अंसल भी सुशील अंसल की तरह ही बढ़ते उम्र की बीमारियों से परेशान हैं। इसलिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए।
राम जेठमलानी ने कहा कि गोपाल अंसल पहले ही जेल में सजा के बराबर का समय काट चुके हैं। उन्होंने तीस लाख रुपए का जुर्माना भी अदा कर दिया है। ऐसे में कोर्ट उन पर थोड़ी राहत करे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल गोपाल अंसल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि बीते नौ फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा हादसे में गोपाल अंसल को एक साल की कैद की सजा सुनाई थी।