![2008 BMW हिट एंड रन मामले में उत्सव भसीन दोषी 2008 BMW हिट एंड रन मामले में उत्सव भसीन दोषी](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2017/05/utsav-bhasin.jpg)
![Utsav Bhasin convicted in 2008 BMW hit and run case](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2017/05/utsav-bhasin.jpg)
नई दिल्ली। एक अदालत ने उत्सव भसीन को 2008 के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में दोषी ठहराया है। दक्षिण दिल्ली में हुई इस घटना में तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। भसीन हरियाणा के एक उद्योगपति का बेटा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने भसीन को 2008 में उसकी बीएमडब्ल्यू कार को एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने और एक व्यक्ति की मौत के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए (तेज गाति और लापरवाही से मौत का कारण), धारा 279 (तेज गति से वाहन चलाने से मानव जीवन को खतरे में डालने), और धारा 338 (भारी क्षति पहुंचाने) के तहत दोषी ठहराया है।
इन धाराओं से अलग अदालत ने उसे कठोर धारा 304-बी (सदोष मानववध, हत्या जैसा नहीं) से बरी कर दिया है।
11 सितंबर 2008 को भसीन ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से दक्षिण दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इससे मोटरसाइकिल चला रहे अनुज सिंह की मौत हो गई थी।