भोपाल। वीजा के बिना भारत में रहने के मामले में गिरफ्तार उजबेकिस्तानी महिला जुरायबा बार्नो को अदालत ने 10 महीने की जेल और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
एसीजेएम अजयसिंह ठाकुर की अदालत में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई थी। आरोपी महिला के मुल्जिम बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दौरान बार्नो का भाई मोहीदिन भी मौजूद था।
उल्लेखनीय है कि उज्बेकिस्तान की 35 वर्षीया महिला डी जुरायवा बार्नो पर्यटन वीजा पर पिछले साल अगस्त में नेपाल आई थीं।
वहां पर कुछ लोगों ने उसे बहला-फुसलाकर नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। जब उसे होश आया तो उसने खुद को दिल्ली में पाया।
इसके बाद वह एक परिचित के साथ भोपाल आ गई थी। उसे फॉरेनर एक्ट की धारा 14 क के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था।