नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से संबंधित आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में जीवन बीमा निगम के एजेंट आनंद चौहान को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने चौहान को यह जमानत शिमला में उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 25 नवंबर से पांच दिसंबर तक के लिए दी है। अदालत ने उनसे दो लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानत देने के लिए कहा।
अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वह देश नहीं छोड़ेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और मामले से संबंधित सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय ने चौहान के खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किया था और वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित परिवार के सदस्यों के 5.14 करोड़ रुपए के काले धन को एलआईसी की पॉलिसी खरीदने में निवेश करने का आरोप लगाया था। ईडी ने चौहान के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।