नई दिल्ली। कैबिनेट मंत्री वीके सिंह की कुत्ते वाली टिप्पणी पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने करने की आपराधिक शिकायत को खारिज करने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
सिंह ने यह टिप्पणी हरियाणा में दो दलित बच्चों को जला दिए जाने की घटना के बाद की थी।
अतिरिक्त सत्रीय न्यायाधीश अजय गुप्ता ने एक वकील द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली और इसे अंतिम सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को सूचीबद्ध कर दिया।
अदालत ने इस मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड भी मांगा है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने सात दिसंबर को यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि प्रथम दृष्ट्या पूर्व सैन्य प्रमुख के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता।