नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा वोडाफोन पर लगाए गए एक हजार पचास करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस संजीव सचदेवा ने वोडाफोन की याचिका पर दूरसंचार मंत्रालय का जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ट्राई सलाहकार की भूमिका अदा कर रही है। मामले पर अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी।
ट्राई ने ये जुर्माना वोडाफोन के खिलाफ रिलायंस जियो को प्वायंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट नहीं देने की शिकायत के बाद लगाया है। जिसे वोडाफोन ने अपनी अर्जी में एकतरफा बताया है और कहा है कि ये ट्राई के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है।
वोडाफोन ने अपनी अर्जी में ट्राई के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। ट्राई ने वोडाफोन को 27 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये मामला 21 दिसंबर को हाईकोर्ट के समक्ष लिस्टेड था लेकिन 21 को सुनवाई टल गई थी।