नई दिल्ली। नोटबंदी पर लोगों को राहत देने के क्रम में केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम को नई घोषणा की है।
जानकारी के मुताबिक सरकार ने आवश्यक सेवाओं में 500 रुपए के पुराने नोटों के इस्तेमाल की अवधि बढ़ाकर 15 दिसम्बर कर दी है। लेकिन 1000 का नोट बैंक खाते में जमा कराने के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
इसके साथ ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंकों में एक्सचेंज करने पर शुक्रवार से पाबंदी लगा दी है। अब इन्हें सिर्फ खातों में ही जमा कराया जा सकता है।
इसके तहत विशेष स्थानों मसलन पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, ट्रेन, मेट्रो, फार्मेसी, सिलेंडर, रेलवे कैटरिंग, स्मारकों के टिकट, हवाई यात्रा, मिल्क बूथ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, स्थानीय निकाय के बिल व टैक्स, कोर्ट फीस, सहकारी स्टोर, सेंट्रल और स्टेट कॉलेजों में 500 के नोट चलेंगे।
500 रुपए तक का मोबाइल प्रीपेड रीचार्ज भी 500 के पुराने नोट से करा सकेंगे। छूट की जगहों पर 1000 के पुराने नोट नहीं स्वीकार्य होंगे। सिर्फ 500 के पुराने नोट चलेंगे। कन्ज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स से एक बार में 5 हजार रुपए तक की ही खरीदारी कर सकते हैं।
विदेशी नागरिक हर हफ्ते 5 हजार रुपए तक की विदेशी मुद्रा एक्सचेंज करा सकते हैं। इसका जिक्र उनके पासपोर्ट पर भी होगा। इस तरह 500 रुपये के पुराने नोटों के इस्तेमाल की अवधि अब 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 24 नवंबर की मध्य रात्रि को पुराने नोटों के इस्तेमाल का आखिरी दिन था। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार से 1000 रुपए के पुराने नोट के न तो इस्तेमाल करने की छूट दी गई है और न ही बैंकों में एक्सचेंज करने की ही छूट दी गई है।
एक तरह से 1000 रुपए के नोट अब सिर्फ बैंक खातों में ही जमा होंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 500 और 1000 के पुराने नोट शुक्रवार से बैंकों में बदलने की मियाद खत्म कर दी गई है। ये नोट अब बैंकों में सिर्फ अपने खातों में ही जमा किए जा सकते हैं।