नई दिल्ली। आधार योजना को बैंक खातों और मोबाइल नंबर से जोड़ने को लेकर अंतरिम राहत के विस्तार संबंधी मामले में सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं के एक समूह से अगले हफ्ते अपनी याचिका का उल्लेख करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से इस मामले का उल्लेख अगले हफ्ते करने के लिए कहा।
आधार से बैंक खातों को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 और मोबाइल से जोड़ने की अंतिम तिथि छह फरवरी 2018 है।
इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि वह आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टुस्वामी और अन्य ने आधार अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।