नई दिल्ली। जनधन खातों से धन निकासी की सीमा को घटा दिया गया है| अब महीने में केवल 10 हजार रुपए ही निकाले जा सकते हैं। वह भी उन खातों से जिनका अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधित सभी शर्ते पूरी की हों।
आरबीआई ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएसजेडीवाई) के तहत निर्दोष किसानों और ग्रामीण खाताधारकों को बेनामी संपत्ति लेन-देन और धन शोधन कानून के तहत कालेधन को वैध करने की गतिविधियों से होने वाले कानूनी परिणामों से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
नए निर्देशों के मुताबिक केवाईसी से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी करने वाले खाताधारक महीने में 10 हजार रुपए ही निकाल पाएंगे। इससे ज्यादा निकालने के लिए बैंक के शीर्ष अधिकारियों को इसका उचित कारण बताना होगा जिसे निकासी प्रक्रिया में लिखित तौर पर देना होगा।
वहीं जिनकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और नौ नवम्बर के बाद उसमें धन जमा कराया गया है, ऐसे खाताधारक केवल पांच हजार रुपए निकाल सकते हैं।
आरबीआई ने कहा है कि इसको देखते हुए नोटबंदी के बाद से इन खातों में जमा हुए धन को लेकर यह तात्कालिक उपाय किए गए हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित करते हुए यह पत्र लिखा है।
उल्लेखनीय है कि 10 से 27 नवम्बर तक जनधन खातों में 27000 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा कराए गए हैं| इसके अलावा किसानों के भी खातों में भी भारी संख्या में पुराने नोट जमा कराए जा रहे हैं।
ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कालेधन को सफेद बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है।