सिरोही। जिला मजिस्ट्रेट वी.सरवन कुमार ने जिले के समस्त शस्त्र लाईसैंसधारियों से कहा है कि गृह विभाग के निर्देश के अनुसार नेशनल डेटा बेस आम्र्ड लाईसैन्स परियोजना अन्तर्गत यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर के बिना किसी भी शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगामी एक अटूबर 2015 से वैध नहीं माना जायेगा।
उन्होंने समस्त शस्त्र लाईसेंस धारियों को निर्देश दिये हैं कि वे संबंधित उपखंड कार्यालय या पुलिस थाने से नेशनल डेटा बेस का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर 31 दिसम्बर तक जमा करा दें, जिससे कि उनका नेशनल डेटा बेस आम्र्ड लाईसेन्स तैयार करवाया जा सके। उक्त फार्म प्रस्तुत नहीं करने पर 1 अक्टूबर 2015 से उनका शस्त्र लाईसैन्स स्वत: ही निरस्त माना जायेगा।