बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को प्रेमी की हत्या के जुर्म में उसकी प्रेमिका और तीन अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही बारह-बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता भूपत सिंह यादव ने बताया कि अपर जिला जज (त्वरित न्यायालय द्वितीय) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने दो मार्च 2014 को हुई जगपत यादव (35) की हत्या के मामले में उसकी प्रेमिका गायत्री और चंद्रिका यादव, रामबरन यादव व बाबू यादव को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों दोषियों पर बारह-बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि जगपत का शव 3 मार्च 2014 को ओरन पुलिस ने अमलोहरा गांव के जंगल में एक पुराने कुएं से बरामद किया था और मृतक के भाई ने सभी के खिलाफ हत्या और शव छिपाने का अभियोग दर्ज कराया था।