इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला सत्र न्यायालय के ज्ञारवे अपर सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा ने पति की गोली मार कर हत्या करने की आरोपी सोनू उर्फ नाजिया को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सोनू उर्फ नाजिया (19) निवासी नारशहा नगर खजराना इंदौर ने 20 मार्च 2013 को अपने पति आफिज की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
दरअसल आफिज ने शादी के कुछ माह बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। जिसके बाद से आफिज नाजिया को प्रताडित करता था जिसके चलते नाजिया ने घटना को अंजाम देने को कबूल किया हैं।
अभियोजन पक्ष द्वारा बनाए गए 17 गवाहों की गवाही आधार पर अदालत ने नाजिया को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं पांच सौ रूपए अर्थदंड अवैध हथियार रखने और अवैध हथियार से हत्या किए जाने के अपराध में दोषी करार देते हुए क्रमश 3 साल कारावास और एक वष्ाü कारावास की सजा के साथ पांच पांच सौ रूपए जुर्माने से दण्डित किया हैं।