ऋषिकेश। एक विवाहिता ने अपने पति, सास एवं तीन नन्दों पर दहेज उत्पीड़न व जबरन जिस्म फरोशी का धंधा करने का आरोप लगाया है। जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कर ली है तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबि श देनी प्रारम्भ कर दी है।
प्राप्त समाचार के अनुसार लुधियाना की रहने वाली एक महिला ने कोर्ट मे बताया कि उसका विवाह 31 मई 2010 को लुधियान निवासी हिमांशु पुत्र श्यामलाल के साथ प्रेम सम्बन्धेा के बाद हुआ था।
शादी के बाद वह उसे अपने घर ले गया लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी सास व ननद दहेज के लिए उसका उत्पीडन करने लगी। जब उसने दहेज लाने से मना कर दिया तो उसके ससुराल वाले मारपीट करने लगे। तब उसने मारपीट से तंग आकर ससुराल से भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकडकर उसपर आग लगा दी। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भागी।
महिला ने जब अपने पिता को उसकी जानकारी दी तो पुलिस के डर से कुछ दिन तक महिला केा उसके ससुराल वालो ने अपने साथ रखा। लेकिन दहेज लाने के लिए लगातार उत्पीडित करते रहे जब ससुराल वालों को लगा कि वह दहेज नहीं ला सकती तो उन्होने उससे जबरन जिस्म फरोशी का धन्धा करने के लिए कहा।
महिला ने दर्ज मुकदमें में यह भी बताया कि पति हर रोज अपने साथ किसी को लेकर आता और जबरन जिस्म फरोशी के लिए प्रेरित करता जब वह उसका विरोध करती तो ससुराल वाले उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देते।
ऐसा करते हुए जब उसके ससुराल वालों के उपर लोगों ने उंगली उठानी शुरू की तो उसका पति उसे अपनी बहन के यहां ऋषिकेश लेकर आ गया। यहां भी उसकी पति ने उससे जबरन जिस्म फरोशी का धन्धा करने को मजबूर किया और उसकी पति व ननद ने जिस्म फरोशी का धन्धा कराया। रिपोर्ट में महिला ने कहा कि उसके ससुराल वाले काफी पैसे वाले हैं उसे डर है कि उसका पति उसे व उसके बेटे को कहीं जान से न मार दें।
पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर हिमांशु पुत्र श्यामलाल महिला की सास कान्ता चढ्ढा पत्नी श्यामलाल ननद पूनम पत्नी हरीश विरमानी निवासी गीतानगर हरीश विरमानी निवासी गीतानगर, रोजी पत्नी अशेक निवाीस लुधियान ईशु पत्नी प्रिंस निवासी लुधियाना प्रिंस निवासी लुधिायाना अशोक निवासी लुधियाना के खिलाफ धारा 323,372,373,376,98-ए, 504 आईपीसी के तहत मुकदमा रायवाला में दर्ज कर कर लीया है। उक्त मामले की जांच एसआई पुष्पा रौतेला द्वारा की जा रही है।