बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैप्टन डी.पी.एन. सिंह की अदालत ने अतर्रा थाने के खटौरा गांव के युवक कुलदीप को 14 साल की किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप साबित होने पर गुरुवार को 10 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2015 की शाम किशोरी किसी काम से अपने घर बाहर निकली थी कि कुलदीप उसे पकड़कर पशु बाड़े में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। चिकित्सीय जांच में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस मामले में अदालत में पांच गवाह पेश किए गए थे।