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जिया खान की मौत के मामले की जांच एसआईटी से कराने की अर्जी खारिज - Sabguru News
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जिया खान की मौत के मामले की जांच एसआईटी से कराने की अर्जी खारिज

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जिया खान की मौत के मामले की जांच एसआईटी से कराने की अर्जी खारिज
Zia Khan murder case
Zia Khan murder case
Zia Khan murder case

नई दिल्ली। अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी मां राबिया खान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए निचली अदालत में याचिका दायर करें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस मामले में राबिया खान की विशेष जांच दल (एसआईटी ) गठित करने की मांग खारिज कर दी है। जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

पिछले साल 17 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने राबिया खान की इस मांग को खारिज कर दिया था कि मामले की जांच तेजी से होनी चाहिए। ‘निशब्द’ फिल्म में अपनी बोल्ड अदाकारी के लिए चर्चित 25 वर्षीया जिया खान 3 जून 2013 को अपने घर में मृत पाई गई थीं।

जिसके एक हफ्ते बाद 10 जून को जिया के दोस्त सूरज पंचोली को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ दिनों बाद राबिया खान ने सूरज पर जिया की हत्या का आरोप लगाया था।

सूरज को आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 21 दिन बाद ही उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी।