RPSC की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा कार्यालय अजमेर की बाह्य चारदीवारी से तीन सौ मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर आगामी 60 दिवस के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र … RPSC की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू को पढ़ना जारी रखें
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