सबगुरु न्यूज-आबूरोड। आबूरोड रेलवे स्टेषन के बाहर स्थित संत कंवर राम मार्केट में रेलवे की दुकानों से अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे के सेक्षन इंजीनियरों ने नोटिस जारी किया है।
रेलवे अधिकारियों द्वारा 27 सितम्बर को जारी नोटिस के अनुसार दुकानदारों को नोटिस के 15 दिनों में दुकानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
-विस्थापितों को की थी आवंटित
आबूरोड रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वारा के सामने आबूरोड शहर की तरफ रास्ता जाता है। इसी रास्ते पर बांयी ओर छोटी-छोटी स्थायी दुकानें निर्मित हैं। ये दुकानें भारत-पाक विभाजन के दौरान पाक से आए विस्थापितों को रोजगार के लिए आवंटित की गई बताई जा रही हैं। इनका निर्माण हुए करीब आधी शताब्दी से ज्यादा बीत चुका है। करीब दो महीने पहले रेलवे के मापदंडों के अनुसार अधिकृत समिति ने इन दुकानों को अबेंडेंट घोषित कर दिया था। उस समय रेलवे के मंडल अभियंता को दुकानदारों से बकाया राशि वसूलकर अबेंडेंट के सम्बन्ध में अग्रिम कर्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए थे।
– नोटिस में ये
रेलवे की अभियांत्रिक शाखा की ओर से 27 सितम्बर को जारी नोटिस में बताया है कि दुकानों के संबध में उच्च न्यायालय के द्वारा रेलवे के पक्ष में आदेश सुनाया गया है। इसमें दुकानों के मालिकों को अतिक्रमी बताते हुए 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसा नहीं करने पर रेलवे प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग के द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने की चेतावनी दी गई है।
-करीब डेढ दर्जन दुकानें
रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रेलवे के द्वारा स्टेशन के सामने मुख्यरोड पर करीब 22 दुकानें हैं। रेलवे के अजमेर मंडल के वरिष्ठ मंडल इंजिनियर के द्वारा 3 जुलाई 2024 को आबूरोड के सहायक मंडल अभियंता को पत्र लिखकर ये सूचना दी गई थी कि आबूरोड रेलवे स्टेशन के निकट स्थित संत कंवरराम मार्केट को अबेंडेंट करने की मंजूरी रेलवे के सक्षम अधिकारियों के द्वारा कर दी गई है।
आबूरोड मंडल अभियंता को इस पत्र के माध्यम से इस मार्केट में आवंटित दुकानों के मालिकों से बकाया किराया अबेंडेंट के संबंध की गई कार्रवाई से अवगत करवाना था। इस संबंध में दुकान मालिकों व रेलवे के मध्य हाईकोर्ट में जारी केस का फैसला रेलवे के पक्ष में होने के बाद अबेंडेंट दुकानों से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया है।