जयपुर। राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिये नये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को बताया कि खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार के तहत इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
आवेदक को अपनी श्रेणी यथा अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित करके आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे।
उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ज़ारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदन संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन जाएगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की कार्रवाई आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर संपन्न की जाएगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश 26 जनवरी से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का कार्य अधिक पारदर्शिता एवं समयबद्ध रूप से हो सकेगा।