राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 17 मार्च को किया तलब

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति समीर जैन ने सोमवार को यह आदेश राज्य के विभिन्न थानों में बजरी माफियाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में सीबीआई द्वारा जांच करने में असमर्थता जताने पर दिया। न्यायालय ने निदेशक से कहा है कि वह न्यायालय में पेश होकर बताएं कि इस मामले में इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति क्यों नहीं हुई।

उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 16 अप्रैल को बूंदी सदर थाने में दर्ज मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करते हुए कहा था कि सीबीआई इस मामले के अलावा चंबल और बनास नदी क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े अन्य मामलों की संयुक्त जांच करें। राज्य के अलग-अलग थानों में बजरी माफिया और अवैध बजरी खनन के करीब 416 मामले दर्ज हैं।

सीबीआई ने इतने मामलों में जांच करने में असमर्थता जता दी। इस पर न्यायालय ने मौखिक रूप से सीबीआई को कुछ मामलों की संयुक्त जांच करने के लिए कहा था,लेकिन सीबीआई ने इस वर्ष फरवरी तक केवल बूंदी सदर थाने में दर्ज मामले के अलावा किसी अन्य मामले में कोई जांच नहीं की।