जयपुर। राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पांच वर्ष की छूट यथावत है। अधिसूचना जारी करते समय पांच वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश दो स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है। इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने शनिवार को बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नम्बर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 में ओबीसी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छुट प्रदान की गई थी। इस के पश्चात अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में पांच वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया था।
उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 में भी ओबीसी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का प्रावधान जोड दिया गया।
परन्तु अधिसूचना जारी करते समय ओबीसी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (एक) के परंतुक (तृतीय) एवं परन्तुक (सत्रह) दोनों में विद्यमान रह गया। उन्होंने बताया कि परन्तुक (सत्रह) को विलोपित किए जाने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया है।