RBI ने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पर ठोंका तीन करोड़ का जुर्माना

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को दो प्रमुख निजी बैंकों एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पर कुछ निर्देशों का पालन न करने और विनियमन के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर करीब तीन करोड़ रुपये का जुर्माना किया।

रिजर्व बैंक ने यहां जारी बयान में कहा कि उसने 3 सितंबर 2024 के एक आदेश द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और जमा पर ब्याज दर, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और कृषि के लिए ऋण प्रवाह-संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है।

केन्द्रीय बैंक ने तीन सितंबर 2024 के एक अन्य आदेश द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस तरह दोनों बैंकों पर 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है।

आरबीआई ने कहा कि जमा पर ब्याज दर, बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट और बैंकों में ग्राहक सेवा पर बीसीएसबीआई कोड और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश के साथ जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई के अनुसार एक्सिस बैंक ने अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोले; और बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता का व्यवसाय किया, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6 के तहत बैंकिंग कंपनी द्वारा किया जाने वाला स्वीकार्य व्यवसाय नहीं है।

आरबीआई ने कहा कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पर कार्रवाई वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंकों के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।