नई दिल्ली। प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम 2023 लागू हो गया है और इसके परिणामस्वरूप अब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा।
डिजिटल इंडिया के अनुरूप नया अधिनियम देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। नई प्रणाली में मौजूदा मैनुअल और बोझिल प्रक्रियाओं को बदला गया है जो प्रकाशकों के लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा कर रही है।
इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नए अधिनियम के अनुसार आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का ऑनलाइन पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल शुरू किया था।
प्रेस सेवा पोर्टल पेपरलेस प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है और ई-साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, तत्काल डाउनलोड के लिए क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र, प्रिंटिंग प्रेस द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली, टाइटल उपलब्धता के लिए संभावना का प्रतिशत, पंजीकरण तक ऑनलाइन पहुंच, सभी प्रकाशकों के लिए डेटा, वार्षिक विवरण दाखिल करना आदि सेवाएं प्रदान करता है।