अजमेर। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल ने फरवरी माह मे रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश की रोकथाम के लिए 78 कार्यवाही की। इस दौरान रेल सीमा के समीप के गांवों, पंचायतों व स्कूलों में 1805 व्यक्तियों को समझाईश की तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले 357 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किए गए।
अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सवारी गाडियों में एसीपी(चेन पुलिंग) की रोकथाम के लिए 609 कार्यवाही की गई। यात्रियों को जागरुक करने के लिए इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ ने लाउड हैलर एवं पीए सिस्टम का उपयोग किया व यात्रियों को एसीपी नहीं करने के लिए पम्पलेट बांटकर समझाईश की गई।
सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम के लिए एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया। ट्रेनों के संचालन, समयपालन को सुचारु रखने के भरसक प्रयास किए गए।
इस अभियान के दौरान सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप एसीपी करने वाले 84 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किए। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा 33260 रुपए जुर्माना किया गया। सवारी ट्रेनों में अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध अभियान चलाकर 81 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किए गए। जिस पर रेलवे कोर्ट ने 11650 रुपए जुर्माना किया।