नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में विज्ञापन में भ्रामक दावे करने के लिए ‘शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी’ पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को बताया कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा का कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है।
मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा 2023 के संबंध में भ्रामक विज्ञापन के लिए शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी के खिलाफ आदेश जारी किया है।
कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म संभावित उम्मीदवारों (उपभोक्ताओं) को प्रभावित करने के लिए सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों और नामों का उपयोग करते हैं, जबकि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम या उनके द्वारा भुगतान की गई फीस और पाठ्यक्रम की अवधि का खुलासा नहीं किया जाता है।