समाजवादी पार्टी विधायक इरफ़ान सोलंकी को 7 साल की सजा

कानपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक विशेष अदालत ने जाजमऊ क्षेत्र में आगजनी के एक मामले में दोषी समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच को सात सात साल की सजा सुनायी है।

एमपीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 350 पन्ने के फैसले में सपा विधायक व उसके भाई पर 30 हजार 500 रुपए जुर्माना व अन्य तीन दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए जुर्माना लगाया। महाराजगंज की जेल में बंद इरफान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़े। फैसले के तुरंत बाद सपा विधायक ने अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने की बात कही।

गौरतलब है कि जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में आठ नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इरफान ने 22 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में सरेंडर किया था।

मामले में इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में एक मार्च को ट्रायल पूरा हो चुका था, लेकिन 10 तारीखों में फैसला नहीं हो सका था। बीते तीन जून को न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले में फैसला सुनाते हुए सपा विधायक समेत पांचों आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। वहीं धारा 386 व 120 बी में दोषमुक्त कर सजा की तिथि सात जून निर्धारित की थी।

आज सुनवाई के दौरान सपा विधायक के अलावा सभी दोषियों को पुलिस दोपहर करीब तीन बजे कोर्ट लेकर पहुंची। फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट ने बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनी, इसके बाद फैसले का समय शाम छह बजे का निर्धारित किया। शाम करीब सात बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मो. शरीफ, इजरायल आटेवाला व शौकत अली को सात साल के कारावास की सजा सुनाई।