सांगली। महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने एक युवक को नाबालिग लड़की का अपहरण करके उससे शादी करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में मंगलवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला वर्ष 2020 में सांगली जिले के अंतर्गत वालवा तहसील के बोरगांव में दर्ज किया गया था। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिरुद्ध गांधी ने नाबालिग लड़की का अपहरण करके उससे शादी करने और उसके साथ बलात्कार करने के दोषी 24 वर्षीय युवक को सजा सुनाई।
सरकारी वकील रंजीत पाटिल ने बताया कि आरोपी वैभव नंदकुमार लोंढे ने नाबालिग का अपहरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध मंदिर में उससे शादी की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की गर्भवती हो गई लेकिन कुछ महीनों के बाद, आरोपी ने उसके चरित्र पर संदेह करना शुरू कर दिया और उसे मारने-पीटने लगा।
इसके बाद न्यायाधीश ने चार गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।