कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सियालदह की एक अदालत ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सिवि वालंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने 12 नवंबर-2024 को शुरू हुई बंद कमरे में सुनवाई के 57 दिन बाद यह फैसला सुनाया। रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने हालांकि यह भी कहा कि सजा सुनाए जाने से पहले उसे सोमवार को बोलने का मौका दिया जाएगा।
सियालदह सत्र न्यायालय ने पिछले वर्ष 12 नवंबर से बंद कमरे में सुनवाई की थी और 9 जनवरी-2025 को समाप्त हुई। सुनवाई के दौरान पीड़िता के माता-पिता, जांच अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और आरजी कर में उसके सहकर्मियों सहित 50 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
कोलकाता पुलिस से जुड़े सिविक वालंटियर संजय रॉय इस मामले में एकमात्र आरोपी हैं। उन्हें उसी दिन कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पिछले वर्ष 14 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच का काम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया।
गौरतलब है कि 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर से तीसरी मंजिल पर स्थित कार्डियक डिपार्टमेंट सेमिनार रूम में दुष्कर्म के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी, जहां वह लगातार 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद विश्राम करने गई थी।