अजमेर। राजस्थान में अजमेर की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशिष्ट अदालत संख्या -2 ने एक नौ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक विद्यालय संचालक को शुक्रवार को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी गजेंद्र मिश्रा (66) को बालिका से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार अलवर गेट थाना क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2023 को पीड़िता अपने भाई को लेने स्कूल गई थी उसी दौरान विद्यालय संचालक गजेंद्र मिश्रा ने बालिका को अपने केबिन में बुलाकर छेड़छाड़ की।