जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को एक सरकारी कर्मचारी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया। संविधान का अनुच्छेद 311 केंद्र या राज्य के अंतर्गत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्ति को बर्खास्त करने की अनुमति प्रदान करता है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मंजूर अहमद लावे नामक व्यक्ति, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक है और डी एच पोरा, जिला कुलगाम के मंझगाम निवासी है, की गतिविधियों के बारे में कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को प्रतिकूल जानकारी प्राप्त हुई थी। उन्होंने उसे राज्य हितों के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल पाया गया, जैसे कि आतंक संबंधित गतिविधियों में शामिल होना आदि।
मंजूर अहमद का नाम कुलगाम के डी एच पोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर में शामिल है और वह उन लोगों में से एक है जिसने अपने सहयोगियों के साथ 09.07.2016 को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के लिए भीड़ को उकसाया था और इसके बाद भीड़ ने डी एच पोरा पुलिस स्टेशन से हथियार, गोला-बारूद और अन्य सरकारी संपत्ति लूट ली और बाद में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी।
एक अन्य घटना में 10.09.2016 को, अपने सहयोगियों के साथ, इस व्यक्ति ने अपने सहयोगियों के साथ एक भीड़ का नेतृत्व किया, जिसने पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त दल पर पथराव किया, जिसमें भीड़ के बीच से बंदूकधारियों ने पुलिस बल पर अंधाधुंध गोलीबारी की।
शिक्षक के रूप में मंजूर अहमद लावे की जिम्मेदारी थी कि वह छात्रों को राज्य की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल न होने के लिए मार्गदर्शन करे लेकिन जब वह स्वयं छात्रों के बीच अलगाववाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो शिक्षक के रूप अपनी भूमिका को नहीं निभाता है जिसके लिए उसे सरकारी सेवा प्रदान की गई है।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि सरकार ने राष्ट्रविरोधी तत्वों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है जो सरकारी सेवा में होने का फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले, संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों को लागू करते हुए 56 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है।