नई दिल्ली। मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच मई को आयोजित की गई विवादित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के दौरान देर से प्रश्नपत्र मिलने के बदले अतिरिक्त अंक (ग्रेस मार्क्स) पाने वाले 1563 विद्यार्थियों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने शिक्षक अलख पांडे और अन्य की याचिकाओं पर पुनः परीक्षा कराने के फैसले से संबंधी केंद्र सरकार के हलफनामे पर विचार के बाद गुरुवार यह अनुमति थी।
नीट-यूजी 202 विवाद मामले में एनटीए ने सुनवाई शुरू होते ही पीठ के समक्ष कहा कि जिन 1563 विद्यार्थियों को देर से प्रश्न पत्र मिलने के बदले अतिरिक्त अंक (ग्रेस मार्क्स) दिए गए थे, उनके प्राप्तांक (स्कोर-कार्ड) रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने का फैसला किया गया है।
अदालत के समक्ष एनटीए ने यह भी कहा कि क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले 1563 विद्यार्थियों में जो दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प अपनाएंगे, उन्हें इस परीक्षा में प्राप्त अंक वाले अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले जो विद्यार्थी निर्धारित तारीख पर दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें पहले दिए गए ‘क्षतिपूर्ति अंक’ काटकर अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इस प्रकार से नई रैंकिंग के साथ परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे।
न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की दलीलों पर विचार के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करने अनुमति दी, लेकिन स्पष्ट किया कि नामांकन से संबंधित काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत के समक्ष एनटीए ने कहा कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए इस तरह की पुन: परीक्षा के लिए आज ही यानी 13 जून को ही अधिसूचित कर दी जाएगी। पुनः परीक्षा 23 जून और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे। परिणाम के बाद काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू की जाएगी।
शीर्ष अदालत के समक्ष केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता कनु अग्रवाल ने कहा कि 1563 विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय एक समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है।
शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही 1563 अभ्यर्थियों को क्षतिपूर्ति अंक देने पर सवाल उठाने वाली अलख पांडे की याचिका का निपटारा कर दिया।शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा में नकल की शिकायतों से संबंधी याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी।हालांकि, अवकाशकालीन पीठ ने 5 मई को आयोजित नीट में कदाचार के कारण पुन: परीक्षा की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया।