माधबी पुरी बुच ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने शुक्रवार को अपने खिलाफ लगे ‘हितों के टकराव’ के सभी आरोपों को ‘झूठा’ और ‘दुर्भावनापूर्ण’ बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने दोहराया कि उन्होंने बाजार नियामक द्वारा निर्धारित सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया है।

सेबी प्रमुख और उनके पति धवल बुच ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दिए गए एक बयान में कहा कि पिछले कई दिनों से उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि धवल बुच और भारत में अगोरा एडवाइजरी और सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नामक फर्मों के परामर्श कार्यों के बारे में सवाल उठाए गए हैं।

ऐसा लगता है कि जब किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के जीवनसाथी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इसे पेशेवर योग्यता से परे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ऐसी धारणाएं योग्यता और विशेषज्ञता की ताकत को नजरअंदाज करती हैं और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचती हैं जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

जब से अमरीकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने बुच के खिलाफ अदानी समूह से संबंधित जांच में ‘हितों के टकराव’ का आरोप लगाया है, विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने शीर्ष पद से उनके इस्तीफे की मांग की है। अपने पति के नेतृत्व वाली सलाहकार फर्म अगोरा से परामर्श सेवाएं लेने वाले कुछ कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े अनियमितता के आरोपों का जवाब देते हुए, सेबी प्रमुख ने कहा कि इन संगठनों द्वारा दी गई पारदर्शिता और पेशेवर स्पष्टता के बावजूद, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा लिए गए निर्णयों को उचित ठहराने की आवश्यकता, केवल धवल की विशेषज्ञता के आधार पर, उन्हें और हमें उठानी पड़ती है।

बयान में कहा गया है कि सबसे हालिया आरोपों में आरोप लगाया गया है कि अगोरा एडवाइजरी ने दो और कंपनियों सेम्बकॉर्प और विसू लीजिंग को सेवाएं प्रदान की थीं, जबकि माधबी सेबी की पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) थीं। यह भी स्पष्ट रूप से झूठ है। ये असाइनमेंट 2016-2017 में पूरे हुए और आय अर्जित हुई, इससे पहले कि माधबी सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुईं।” इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने भी अगोरा को भुगतान किया। जो बात छिपाई गई, वह यह है कि ये जमा पर ब्याज भुगतान थे। इसके पीछे मकसद बताना दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है।

बयान में कहा गया है कि शासन के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए, माधबी ने सेबी में शामिल होने के बाद किसी भी स्तर पर अगोरा एडवाइजरी, अगोरा पार्टनर्स, महिंद्रा समूह, पिडिलाइट, डॉ रेड्डीज, अल्वारेज़ एंड मार्सल, सेम्बकॉर्प, विसू लीजिंग या आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी किसी भी फाइल को कभी नहीं निपटाया।

माधबी और धवल के स्वामित्व वाली संपत्ति से प्राप्त किराये की आय के बारे में सवालों पर, बयान में कहा गया है कि संपत्ति को सामान्य तरीके से पट्टे पर दिया गया था। बयान में कहा गया है कि जैसा कि बाद में पता चला, पट्टेदार वोकहार्ट की सहयोगी थी, जो एक सूचीबद्ध कंपनी थी जो जांच के दायरे में आई थी। माधबी ने वोकहार्ट से संबंधित किसी भी फाइल को नहीं निपटाया है।

आईसीआईसीआई बैंक में काम करते समय अंशकालिक काम करने के आरोपों के संबंध में, बयान में कहा गया है कि माधबी ने आईसीआईसीआई बैंक में काम करते समय किसी भी अनधिकृत बाहरी रोजगार में भाग नहीं लिया। सेबी प्रमुख ने कहा कि उनके आयकर रिटर्न को धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और इसमें तथ्यों को जानबूझकर गलत बयानी बनाने के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था।

उन्होंने बयान में कहा कि हालांकि हर कोई तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का एक स्पष्ट पैटर्न उभरता हुआ देख सकता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम भविष्य में भी ऐसे सभी प्रेरित आरोपों को ध्वस्त करने में सक्षम होंगे, साथ ही हमें सलाह दिए जाने पर उचित कानूनी उपाय करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेंगे।