भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में संगम यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक मैस सुपरवाइजर एवं उसके साथियों ने यूनिर्वसिटी कैंपस में चाकू से हमला कर सुरक्षा इंचार्ज को चाकू मारकर घायल कर दिया।
घायल सुरक्षा इंचार्ज को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंगरोप निवासी और संगम यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारी रतन जीनगर (44) एवं रात्रि सुपरवाइजर विजेंद्र सिंह ने बताया कि संगम यूनिर्वसिटी में बीती रात साढ़े आठ बजे यह वारदात हुई। हमलावर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जो उसकी फसलियों के पास लगा। इससे वह घायल हो गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
घायल रतन लाल एवं विजेंद्र सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी पुष्पा कासौटिया ने चाकूबाजी का मामला दर्ज कर लिया। इसकी जांच डीएसपी मांडल मेघा गोयल कर रही हैं।
युवक ने बिजली के खंभे से लटक कर की आत्महत्या
भीलवाड़ा जिले के पुर थाना इलाके में झारखंड के एक युवक ने बिजली के खंभे से लटककर खुदकुशी कर ली। वहीं जहाजपुर से रैफर अज्ञात व्यक्ति ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई।
पुलिस ने बताया कि झारखंड निवासी जीयालाल मुर्मु (22) यहां फेक्ट्री में ठेकेदार के अधीन मजदूरी कर रहा था। बीती रात जीयालाल ने वहीं पर बिजली के खंभे पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी भनक लगने पर वहां मौजूद लोग उसे फंदे से उतार कर जिला अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है। उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
एक अन्य मामले में 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को जहाजपुर अस्पताल से बीती रात भीलवाड़ा के जिला अस्पताल के लिए रैफर किया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। पुलिस पहचान के प्रयास कर रही है।
डोडा चूरा की तस्करी के दोषी को 3 वर्ष का कारावास
भीलवाडा में विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जगदीशप्रसाद शर्मा ने डोडा-चूरा की तस्करी के एक मामले में आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार तत्कालीन काछोला थाना प्रभारी दामोदर प्रसाद को 5 नवंबर 2016 को मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान आई एक जीप को रूकवाकर उसमें 44 किलो डोडा-चूरा मिला। जीप सहित डोडा-चूरा जब्त करते हुए पुलिस ने चालक बलराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपी एस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने बलराम के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
न्यायालय में केस की ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 62 दस्तावेज पेश कर बलराम पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित बलराम को तीन साल के कठोर कारावास के साथ ही 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।