रामपुर। उत्तर प्रदेश रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर प्रकरण में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां समेत चार लोगों को सोमवार को सजा सुनाई है। आजम को कुल 7 साल की कैद और आठ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है जबकि तीन अन्य आरोपियों को पांच पांच साल की सजा और दो दो लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकरण में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार कीएमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को 16 मार्च को दोषी करार दिया था, जिसमें आज सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनने के लिए आजम खान सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
वर्ष 2019 में वादी एहतेशाम ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे जबकि इस जगह पर पहले से कुछ मकान बने हुए थे। आरोप था कि सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में इसे तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था।
आरोप लगाया गया था कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था।
इसी मामले में आजम खान को अधिकतम सात साल की कैद और आठ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही तीन अन्य लोगों को अधिकतम पांच-पांच साल की सजा और अधिकतम दो-दो लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है जबकि अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है।
पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, बरकत अली ठेकेदार को आइपीसी की धारा 452 में 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान को आईपीसी की धारा 452 में सात साल की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। धारा 452 घर में घुसकर मारपीट करने में लगाई गई थी। इसके अलावा आजम खान पर सामान तोड़फोड़ करने में धारा 427 और 506 जान से मारने की धमकी देने के तहत दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।
धारा 452 में ही आले हसन खान, अजहर अहमद खान, बरकत अली ठेकेदार को 5-5 साल की सजा और 2-2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। धारा 504 में भी आजम खान को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगा है। इस प्रकार आजम खान पर कुल 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। धारा 427, 506 और 504 में आले हसन खान, अजहर अहमद खान और बरकत अली ठेकेदार को 1-1 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इन सारी सजाओं की अवधि साथ साथ चलेंगी।