सोल। दक्षिण कोरिया में नए कानून के तहत कुत्तों का वध और उनके मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी जाएगी।
सांसदों ने इस व्यवसाय पर बने नए कानून का समर्थन दिया है। इस कानून के तहत कुत्तों को मांस के लिए पालना या उनके मांस को बेचने वालों को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है जबकि उनका वध करने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। फिलहाल, नए कानून के लागू होने से पहले किसानों और रेस्तरां मालिकों के पास रोजगार तथा आय के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए तीन साल का समय है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में 2023 में कुत्ते के मांस की ब्रिकी के लिए करीब 1,600 रेस्तरां और 1,150 फॉर्म हाउस हैं। अब स्थानीय अधिकारियों को, इन व्यवसायों को पूर्णता बंद कराना होगा। सरकार ने कुत्ते के मांस बेचने वाले व्यवसायियों को समर्थन देने का वादा किया है लेकिन अभी मुआवजे की पेशकश का विवरण तैयार नहीं किया गया है। इस कानून को वर्ष 2027 में लागू किया जाएगा।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल और प्रथम महिला किम केओन के पास छह कुत्ते हैं। केओन ने कुत्तों के मांस को खाने की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया है। कोरिया में ह्यूमेन सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक जंग आह चाई ने कहा कि कई किसान और रेस्तरां मालिक बुजुर्ग हैं और अब आजीविका बदलना उनके लिए मुश्किल होगा।
कुत्ते का मांस बेचने वाली रेस्तरां की मालिक किम (60) ने कहा कि वह कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध से निराश हैं और उन्होंने कोरिया में जानवरों को पालने वालों की लगातार बढ़ती संख्या को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा कि शादी न करने वाले युवा अकेलेपन को दूर करने के लिए जानवर पालते हैं और उन्हें ही अपना परिवार मानने लगते हैं लेकिन भोजन तो भोजन है। हमें कुत्ते का मांस स्वीकार करना चाहिए। उन्हें स्वच्छ वातावरण में पालना और काटना चाहिए। चीन और वियतनाम जैसे अन्य देश कुत्ते खाते हैं, तो हम इस पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं?