श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशिष्ट अदालत (संख्या-02) ने एक स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को बुधवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी राजवीर सिंह (27) को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुये उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जिसे अदा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार समेजा कोठी थाना क्षेत्र में फरवरी 2024 में राजवीर सिंह ने स्कूल जा रही छात्रा को रास्ते में पकड़कर जबरन खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।