जयपुर। राजस्थान में विशेष योग्यजनों का सुखी एवं संपन्न जीवन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि ऐसे युवक युवती जिसमें दोनों के दिव्यांग हो या दोनों में से एक के दिव्यांग है, उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सुखद दाम्पत्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए 40 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांग वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पती 50 हजार रूपए तथा 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पती 5 लाख रूपए की अनुदान सहायता दी जाती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के संयुक्त निदेशक बीपी चन्देल ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक 2.5 लाख तक की आय वाले युवक युवती विवाह के 6 माह के भीतर ई-मित्र या राज्य सरकार की वेबसाइट पर वांछित दस्तावेज निःशक्तता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वर-वधु के माता-पिता के शपथ-पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र सहित आवेदन कर सकते है।