नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सिंह की जमानत अर्जी मंजूर की। पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम संजय सिंह को जमानत दे रहे हैं। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उन्हें रिहा किया जाएगा। वह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।
अदालत ने हालांकि सिंह से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई टिप्पणी न करें। शीर्ष अदालत के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि सिंह को जमानत दी जाती है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने चार अक्टूबर 2023 को सिंह को गिरफ्तार किया था। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।