बारां। राजस्थान के बारां में न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय ने अपनी शिष्या के साथ यौन शौषण के आठ साल पुराने मामले में आरोपी को दस वर्ष का कठोर करावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि 10 नवंबर 2016 को फरियादी ने मय अपनी पुत्री के अंता थाने में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वह ग्राम मिर्जापुर का निवासी है। प्रार्थी की पुत्री कक्षा 9 की छात्रा है, जो राजकीय विद्यालय में पढ़ती है।
इसके साथ विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक विश्वेंद्र मीणा ने दुष्कर्म किया तथा उसकी रिकॉर्डिंग करके जिसके आधार पर वह पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा है और यौन शोषण के लिए दबाव बनाता है। पीड़िता को यौन शोषण से मना करने पर फेल करने की धमकी देता है।
रिपोर्ट पर पुलिस थाना अंता ने मुकदमा पोक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया तथा न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश राजेष गुप्ता ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, इस मामले एक अन्य आरोपित को दोषमुक्त कर दिया गया।
दो युवकों को गिरफ्तार कर दोे अवैध देशी पिस्टल जब्त
बारां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो युवको को गिरफ्तार कर उनके पास से दो अवैध देशी पिस्टल बरामद की है। पुलिस के अनुसार थानाधिकारी राजेश खटाना के नेतत्व में अवैध हथियार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए भुतेश्वर मन्दिर परिसर से बिट्टु शर्मा उर्फ मनीष कुमार गौतम निवासी शिवाजी नगर को एक देशी पिस्टल के साथ तथा शाहबाद रोड बारां से रोहित नागर निवासी अमलावदा थाना किशनगंज को एक देशी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी बिट्टु शर्मा उर्फ मनीष कुमार गौतम शातिर बदमाश है जो थाना कोतवाली बारां के हत्या के प्रयास व लुट के अन्य प्रकरणो में काफी समय से फरार चल रहा था जिसकी तलाश की जा रही थी।